अभी तक क्या था नियम : उत्तर प्रदेश राज्य वित्त विभाग ने 28 मार्च 2005 को एक प्रावधान किया था कि 1 अप्रैल 2005 और उसके बाद नवनियुक्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आच्छादित किया जाएगा। यह नियम राज्य सरकार की सेवा में और राज्य के वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं पर लागू था।
पुरानी पेंशन का फायदा देने की माँग
विभिन्न कर्मियों ने यह माँग की थी कि जिनकी भर्ती के विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकाले गए थे और जिनकी नियुक्ति हुई थी, भले ही उन्होंने 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण किया हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये अभ्यावेदन लगातार शासन को प्राप्त हो रहे थे।
केंद्र सरकार ने दिया फायदा
केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी, जिनकी भर्ती के विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले निकाले गए थे और जिन्होंने बाद में जॉइनिंग की थी, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
न्यायालयों के निर्णय और राज्य सरकार का फैसला
न्यायालयों के निर्णय और केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 28 मार्च 2005 से पहले निकाले गए विज्ञापनों के आधार पर नियुक्त कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय उन कर्मियों पर भी लागू होगा जिनकी जोइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो।
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किनको मिलेगा लाभ
इस निर्णय के तहत, 28 मार्च 2005 से पहले निकले विज्ञापनों के आधार पर भर्ती सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। यह लाभ उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों, परिषदीय विद्यालयों, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मियों को दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर
कर्मियों को उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाएगा।
जरूरी निर्देश
- विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: कर्मचारियों द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।
- प्रशासकीय विभाग का अनुमोदन: यदि कर्मचारी उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरांत आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च 2025 तक निर्गत किए जाएंगे। इसके बाद अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान और नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जाएगी।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता बंद: जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते 30 जून 2025 से बंद कर दिए जाएंगे।
- अंशदान का स्थानांतरण: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जाएगा।
- सरकारी अंशदान का प्रावधान: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा के अंतर्गत किया जाएगा।
- विकल्प नहीं करने वाले कर्मचारी: ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, लेकिन निर्धारित तिथि तक विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कवर किए जाते रहेंगे।
आवेदन करने की प्रक्रिया
पुरानी पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को निर्धारित तिथि से पहले आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकती है, जिसमें आवश्यक दस्तावेज और जानकारी शामिल होंगी।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जो पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इससे न केवल कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि उनकी सेवा के प्रति निष्ठा और समर्पण भी बढ़ेगा।